सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ीं! लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक के एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया, जानें क्या है वजह और आगे क्या होगा

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने लद्दाख की संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह संस्था जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक से जुड़ी है। मंत्रालय ने कहा कि SECMOL ने विदेशी चंदा कानून (FCRA) और संबंधित नियमों का कई बार उल्लंघन किया, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है।
SECMOL को पहले शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी दान लेने की अनुमति मिली हुई थी। इसे पंजीकरण संख्या 152710012R के तहत विदेशी योगदान स्वीकार करने का अधिकार था। लेकिन मंत्रालय की जांच में सामने आया कि संस्था ने नियमों का पालन नहीं किया।
गृह मंत्रालय का नोटिस और जवाब
20 अगस्त 2025 को गृह मंत्रालय ने SECMOL को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 10 सितंबर को याद दिलाने के बाद संस्था ने 19 सितंबर को अपना जवाब भेजा। मंत्रालय ने जवाब का अध्ययन किया और पाया कि संस्था ने कई धाराओं का उल्लंघन किया है।
प्रमुख उल्लंघन
-
स्थानीय राशि विदेशी खाते में जमा करना – वित्त वर्ष 2020-21 में तीन व्यक्तियों द्वारा दिए गए ₹54,600 गलती से FCRA खाते में जमा कर दिए गए।
-
विदेशी दान का अधूरा ब्यौरा – 2021-22 में सोनम वांगचुक द्वारा दिए गए ₹3.35 लाख का पूरा विवरण दर्ज नहीं किया गया।
-
लेखा-जोखा पेश न करना – संस्था ने विदेशी योगदान लेने के बाद तय नियमों के अनुसार वित्तीय रिपोर्ट जमा नहीं की।
गृह मंत्रालय का कहना है कि यह गतिविधियां विदेशी चंदे के दुरुपयोग की श्रेणी में आती हैं। इसी कारण SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यह फैसला ऐसे समय आया है जब सोनम वांगचुक लद्दाख में पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों को लेकर सक्रिय आंदोलन चला रहे हैं और कई बार सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं।