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देश

केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के सोने की चोरी की जांच का आदेश दिया

केरल: केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों के सोने से ढके तांबे के प्लेट्स में सोने की कमी के मामले की गंभीर जांच का आदेश दिया है। जस्टिस राजा विजयाराघवन और केवी जयकुमार की पीठ ने 2019 में इन प्लेट्स के वजन में कमी का हवाला देते हुए विस्तृत जांच का निर्देश दिया।

प्लेट्स में भारी कमी

मंदिर की मूर्तियों के प्लेट्स को 2019 में सोने की परत चढ़ाने के लिए निकाला गया था। उस समय उनका वजन 42.8 किलोग्राम था, लेकिन चेन्नई स्थित फर्म को सौंपे जाने पर केवल 38.258 किलोग्राम बचे, यानी करीब 4.54 किलो सोने की कमी। कोर्ट ने इसे गंभीर और अस्पष्ट कमी करार दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने बिना विशेष आयुक्त या कोर्ट की मंजूरी के 2019 में प्लेट्स को हटा कर मरम्मत और फिर से सोने की परत चढ़ाई। प्लेट्स को मूल रूप से 1999 में सरकारी मंजूरी से स्थापित किया गया था और 40 साल की गारंटी दी गई थी। केवल 6 साल बाद ही प्लेटिंग में खराबी आ गई थी।

तीन सप्ताह में रिपोर्ट का आदेश

कोर्ट ने TDB के मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी को सभी रिकॉर्ड की जांच कर तीन सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। सभी रजिस्टर सतर्कता अधिकारी को सौंपने और बोर्ड को सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए।

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