झारखंड HC का निर्देश: खुले में मांस की बिक्री पर बैन

रांची
झारखंड उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को राज्य सरकार को केंद्र द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और खुले में मांस की बिक्री को रोकने का निर्देश दिया।
खुले में मांस की बिक्री पर झारखंड HC सख्त
मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ श्यामानंद पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि खुले में बकरियों व मुर्गियों को काटा जाता और उनके शवों को दुकानों में लटका दिया जाता है, जो राह चलते हुए लोगों को दिखाई देते हैं।
पीठ ने खुले में मांस की बिक्री पर नाराजगी व्यक्त की और राज्य सरकार तथा रांची नगर निगम को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को केंद्र द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया।



