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GST नई स्लैब 2025: पनीर, दूध, दवाएं और रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरें सोमवार, 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रही हैं। नई स्लैब में सरकार ने कई जरूरी वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

नई स्लैब लागू होने के बाद खाने-पीने की चीजें, रोजमर्रा की जरूरत का सामान, एसी, टीवी, कार और बाइक भी सस्ते मिलेंगे।


GST काउंसिल का फैसला

जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को बड़ा फैसला लिया। इसके तहत:

  • अब केवल दो स्लैब: 5% और 18% रहेंगे।

  • 12% और 28% वाली स्लैब को खत्म कर दिया गया।

  • 12% वाली वस्तुएं ज्यादातर अब 5% स्लैब में शामिल होंगी।

  • 28% वाली वस्तुएं ज्यादातर 18% स्लैब में आ जाएंगी।

  • कुछ वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया।

इस बदलाव के बाद लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी।


जीएसटी से मुक्त होने वाली मुख्य वस्तुएं

  1. खाद्य और डेयरी आइटम

    • पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड)

    • UHT दूध

    • पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, पराठा, कुल्चा और पारंपरिक ब्रेड

  2. दैनिक उपयोग की चीजें

    • शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र

  3. स्वास्थ्य और जीवन बीमा

    • व्यक्तिगत हेल्थ और जीवन बीमा

    • जीवन रक्षक दवाएं

    • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन

सरकार ने कुल 33 दवाओं को जीएसटी मुक्त किया है। अब इन दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।


हेल्थ सेक्टर को मिला बड़ा लाभ

GST रिफॉर्म्स के तहत फूड आइटम्स के साथ हेल्थ सेक्टर को भी लाभ मिला है।

  • जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाई गई।

  • इससे दवाएं और इंश्योरेंस सस्ते मिलेंगे।

  • अब मरीज और आम लोग दोनों को सीधा फायदा होगा।

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