सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ रुपये गुजारा भत्ते का विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला की 5 करोड़ रुपये गुजारा भत्ते की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिला को चेतावनी दी कि यदि वह इस अत्यधिक राशि पर अड़ी रही, तो उसे ‘बहुत कठोर आदेश’ का सामना करना पड़ सकता है।
मामले में पति अमेजन में इंजीनियर हैं और उन्होंने समझौते के लिए 35 लाख रुपये की पेशकश की थी। हालांकि, महिला की ओर से कथित रूप से 5 करोड़ रुपये की मांग की गई। महिला के वकील ने इस बात का खंडन किया कि मध्यस्थता केंद्र में मांगी गई राशि वास्तव में 5 करोड़ से कम कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस मांग को अनुचित बताते हुए कहा कि ऐसा रुख अदालत से प्रतिकूल आदेश को आमंत्रित कर सकता है। पीठ ने पति के वकील से भी कहा कि बड़े सपने रखना अच्छी बात है, लेकिन अतिशयोक्ति गलत दिशा में ले जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आगे की समझौता वार्ता के लिए मध्यस्थता केंद्र में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने महिला को साफ चेतावनी दी कि विवाह का वैवाहिक जीवन लगभग एक वर्ष का ही था, और 5 करोड़ रुपये की मांग न्यायोचित नहीं मानी जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी इसी मांग पर अड़ी रही, तो अदालत को ऐसे आदेश देने पड़ सकते हैं जो उसके लिए अनुकूल नहीं होंगे। दोनों पक्षों को 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।