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MP High Court On Vijay Shah: फंस गए मंत्री जी, हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा- केस करो, अब देना पड़ेगा इस्तीफा

जबलपुर: मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमपी हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर खुद से संज्ञान लिया है। साथ ही मंत्री पर चार घंटे के अंदर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ के सामने राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पेश हुए। फिलहाल, कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार है। यह मामला ऑपरेशन सिंदूर की नायिका सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।

खुद ही संज्ञान लिया

हाईकोर्ट ने सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के मामले में खुद ही संज्ञान लिया। कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की बेंच के सामने राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह पेश हुए। अभी कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार को शाम छह बजे तक का वक्त दिया है। इस समय के अंदर एफआईआर दर्ज करने हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है।

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