दिवाली का जश्न पड़ेगा फीका! रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे, जानिए क्या हैं इसके पीछे के कारण और कैसे होगा पालन

मध्य प्रदेश : के ग्वालियर जिले में इस दिवाली जश्न का रंग थोड़ा फीका पड़ सकता है। Gwalior firecracker ban के तहत जिला कलेक्टर रुचिका चौहान ने त्योहार के दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखों को रात 8 से 10 बजे तक फोड़ने की अनुमति दी है। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी में पटाखों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस कदम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
कलेक्टर के आदेशानुसार केवल ग्रीन पटाखे जैसे फुलझड़ी, अनार और मेरून जलाए जा सकेंगे। बेरियम सॉल्ट या अन्य जहरीले रसायनों वाले पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। लड़ी वाले पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग भी मना है।
सेंसिटिव इलाके जैसे हेल्थ सेंटर, नर्सिंग होम और स्कूल के पास पटाखे फोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon और Flipkart पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। मान्यता प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदे जा सकते हैं। आवाज़ 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी (A) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिवाली से 7 दिन पहले और बाद तक वायु गुणवत्ता की निगरानी होगी। एल्युमिनियम, बेरियम और आयरन जैसे प्रदूषकों का विश्लेषण किया जाएगा।
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि पटाखों का कचरा खुले में न फेंके। कचरे को अलग इकट्ठा कर नगर निगम को सौंपें। पुलिस, नगर निगम और पंचायत अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।