GST 2.0 लागू: 22 सितंबर से दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा की चीजें सस्ती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार GST 2.0 आज से लागू हो गया है। इसके पहले, रविवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि नए बदलाव भारत के विकास को गति देंगे और लोगों से स्वदेशी उत्पादों को सपोर्ट करने की अपील की। उन्होंने राज्य सरकारों से भी इस अभियान में शामिल होने और लोकल लेवल पर बने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
जीएसटी में प्रमुख बदलाव
22 सितंबर से लागू होने वाले नए नियमों के तहत कई जरूरी चीजों की कीमतों में राहत मिलेगी।
1. दवाइयाँ
-
सामान्य दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
-
कैंसर, जेनेटिक और रेयर डिजीज, हार्ट संबंधी बीमारियों की 36 अहम लाइफ सेविंग दवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा।
-
मेडिकल इक्यूपमेंट और डायग्नोस्टिक किट पर भी 5% जीएसटी लगेगा।
2. कार और टू-व्हीलर
-
छोटी कारों पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है।
-
टू-व्हीलर पर भी जीएसटी 18% ही लागू रहेगा।
3. रोजमर्रा की जरूरतें
-
हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट और टूथब्रश जैसी चीजों पर 5% जीएसटी लगेगा।
-
टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम, फेस पाउडर और आफ्टरशेव लोशन जैसे प्रोडक्ट्स भी 5% स्लैब में आएंगे।
4. मेडिकल और फिटनेस सर्विसेज
-
जिम, सैलून, नाई की दुकान, फिटनेस सेंटर और योग सेंटर्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा।
5. फूड प्रोडक्ट्स
-
घी, मक्खन, पनीर, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी।
6. इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज
-
टीवी, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन और डिशवॉशर जैसी चीजें अब सस्ती होंगी।
7. निर्माण सामग्री
-
सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
नए GST 2.0 बदलावों से आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी सस्ती होंगी।