पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और मां वाले एआई वीडियो हटाने का आदेश दिया

पटना। पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और उनकी मां वाले एआई वीडियो को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि तत्काल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया जाए। यह आदेश पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजंतरी की अदालत ने जारी किया।
मामले की पृष्ठभूमि यह है कि 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी को दिखाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि पीएम मोदी के सपनों में उनकी मां आई थी। वीडियो पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई और इसे प्रधानमंत्री और उनके परिवार के अपमानजनक बताते हुए शिकायत दर्ज कराई।
दिल्ली पुलिस ने 13 सितंबर को एफआईआर दर्ज की। शिकायत में कहा गया कि वीडियो न केवल पीएम मोदी की छवि को खराब करता है बल्कि महिला और मां की गरिमा का भी उल्लंघन करता है। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि ऐसे किसी भी अपमानजनक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अदालत ने कांग्रेस को आदेश दिया कि वीडियो को तुरंत हटा दिया जाए और भविष्य में इस तरह की सामग्री पोस्ट करने से बचा जाए। पीएम मोदी एआई वीडियो विवाद ने सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर बहस छेड़ दी थी और अब हाईकोर्ट के आदेश ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी नेता या उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक सामग्री कानूनन बर्दाश्त नहीं की जाएगी।