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ITR फाइलिंग डेडलाइन बढ़ी, अब 16 सितंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब ITR फाइलिंग डेडलाइन 2025 को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। टैक्सपेयर्स के पास 16 सितंबर यानी मंगलवार तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मौका होगा। इसके बाद ITR फाइल करने वालों पर जुर्माना लग सकता है। पहले यह डेडलाइन 15 सितंबर तय की गई थी, जबकि शुरुआती आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 रखी गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया और अब एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 16 सितंबर 2025 होगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आखिरी मौका है, इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर 2025 तक 7.3 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से अधिक है, जब 7.28 करोड़ रिटर्न भरे गए थे। विभाग ने इस उपलब्धि पर टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स का आभार जताया है।

हालांकि अभी भी कई टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। विभाग ने ऐसे सभी लोगों से अपील की है कि वे इस बढ़ी हुई ITR फाइलिंग डेडलाइन 2025 का फायदा उठाएं और मंगलवार तक जरूर रिटर्न भर दें। समय पर ITR दाखिल करने से न केवल पेनल्टी से बचा जा सकता है, बल्कि रिफंड की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी होती है।

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